देहरादून: विधानसभा चुनाव-2022 को लेकर शनिवार से आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो जाने के साथ ही Dehradun, Nainital में तत्काल प्रभाव से Section 144 लगा दी गई है।
Section 144 implemented in Dehradun, Nainital:
जिलाधिकारी के निर्देश पर निर्वाचन समाप्ति तक पूरे जिले में धारा 144 लागू रहेगी। जिसके तहत नैनीताल जनपद क्षेत्र के अंतर्गत स्वच्छ एवं भयमुक्त वातावरण में चुनाव संपन्न कराने के उद्देश्य से जरूरी दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। आप भी इन बातों का ध्यान रखें, नियमों का पालन करें।
डीएम की तरफ से जारी आदेश के तहत एक जगह पर 5 से ज्यादा लोगों के एकत्र होने पर रोक लगा दी गई है। कोई भी व्यक्ति लाठी, डंडा या अन्य किसी भी प्रकार के हथियार का प्रयोग नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति नगर क्षेत्र में बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्र से प्रचार-प्रसार नहीं कर सकेगा। आगे पढ़िए...
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Model Code of Conduct in Dehradun, Nainital:
देहरादून और नैनीताल में आदर्श आचार संहिता व धारा- 144 लागू होने के बाद अब मजिस्ट्रेट की लिखित अनुमति के बिना न तो कोई बैठक कर सकेगा और न ही जुलूस निकालने की अनुमति होगी। कोई भी व्यक्ति, किसी वर्ग, समुदाय के प्रति किसी भी प्रकार का भड़काऊ बयान नहीं देगा। किसी भी व्यक्ति को हथियार लेकर चलने की इजाजत नहीं होगी।
विद्यालय, सार्वजनिक स्थानों जैसे रेलवे स्टेशन, रोडवेज के अलावा सरकारी कार्यालयों में प्रतिबंध लागू नहीं होगा। तमाम राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और हरेक मतदाता को कोरोना गाइडलाइन का कड़ाई से पालन करना होगा। Dehradun Nainital में Section144 का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना सार्वजनिक स्थल पर किसी प्रकार की सभा आदि करने पर रोक है।