देहरादून: शुक्रवार को यूपीसीएल की बिजली दरों में वृद्धि के पुनर्विचार की याचिका को खारिज कर दिया गया है, इस फैसले में उपभोक्ताओं के सुझावों और आपत्तियों को ध्यान में रखकर उनके हित में निर्णय लिया गया है।
UPCL Gave Relief To Consumers Released New Rates
उत्तराखंड के 28 लाख बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने शुक्रवार को ऊर्जा निगम की बिजली दरों में 8.54 प्रतिशत की वृद्धि के पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया। आयोग ने पहले अप्रैल 2024 से बिजली की दरों में 6.92 प्रतिशत की बढ़ोतरी की थी, जिसे ऊर्जा निगम ने नाकाफी मानते हुए पुनर्विचार की याचिका दायर की थी।
जनता के सुझाव और आपत्तियां के बाद लिया गया फैसला
इस याचिका पर विचार करने से पहले आयोग ने जनता से सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित की थीं। 14 अगस्त को हुई सुनवाई के दौरान उद्योग जगत ने इस बढ़ोतरी का विरोध किया था। आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष एमएल प्रसाद ने बताया कि उपभोक्ताओं की प्रतिक्रिया और आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए इस याचिका को खारिज कर दिया गया है। यह कदम उपभोक्ताओं को राहत देने वाला है और दर्शाता है कि आयोग ने उनकी चिंताओं को गंभीरता से लिया है।