उत्तराखंड देहरादूनNational Lok Adalat to be held on December 13

Uttarakhand News: 13 दिसंबर को लगेगी लोक अदालत, चालान से लेकर लोन तक के मामलों का होगा तुरंत समाधान

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) के निर्देश पर आगामी शनिवार 13 दिसंबर को पूरे देश के साथ उत्तराखंड के सभी जिलों और तहसील स्तरीय न्यायालयों में लोक अदालतों का आयोजन होगा।

National Lok Adalat: National Lok Adalat to be held on December 13
Image: National Lok Adalat to be held on December 13 (Source: Social Media)

देहरादून: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) के निर्देश पर आगामी शनिवार 13 दिसंबर को पूरे देश के साथ उत्तराखंड के सभी जिलों और तहसील स्तरीय न्यायालयों में लोक अदालतों का आयोजन होगा। इस initiative का मुख्य उद्देश्य लंबित मामलों का तेजी से निस्तारण करते हुए लोगों को सस्ता, सरल और प्रभावी विवाद समाधान उपलब्ध कराना है। खास बात यह है कि सितंबर में हुई पिछली लोक अदालत के बाद पहली बार देहरादून जिला अदालत में पेंडेंसी एक लाख से नीचे पहुंची, जो लोक अदालतों की सफलता और न्याय व्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

National Lok Adalat to be held on December 13

देहरादून जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्ष एवं जिला न्यायाधीश सीमा डूंगराकोटी ने बताया कि आगामी 13 दिसंबर को देहरादून जिला मुख्यालय के साथ-साथ विकासनगर, ऋषिकेश, चकराता, मसूरी और डोईवाला में भी लोक अदालतें सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित की जाएंगी। इन लोक अदालतों में ऐसे सभी मामलों को रखा जाएगा जिनमें समझौते की संभावना हो या जो लंबित होने के कारण लोगों के लिए परेशानी का कारण बन रहे हों। उन्होंने बताया कि लोक अदालत में फौजदारी के शमनीय प्रकृति के वाद, धारा 138 एनआई एक्ट (चेक बाउंस) के मामले, मोटर वाहन दुर्घटना प्रतिकर से जुड़े वाद, वैवाहिक एवं पारिवारिक विवाद (तलाक को छोड़कर) श्रम विवाद, भूमि अर्जन से संबंधित वाद, दीवानी और राजस्व मामलों के साथ-साथ बिजली और जलकर बिल विवादों का भी निस्तारण किया जाएगा। इसके अलावा वेतन, पेंशन और भत्तों से जुड़े मामले भी लोक अदालत में रखे जा सकते हैं।

मोटर व्हीकल एक्ट से जुड़े मामले

इससे सबसे अधिक राहत मोटर व्हीकल एक्ट से जुड़े मामलों में मिलती है। यातायात नियमों के उल्लंघन जैसे—हेलमेट न होना, दस्तावेजों की कमी, ओवरस्पीड, रेड लाइट जंप जैसे मामलों में चालान की राशि एक्ट के अनुसार बहुत अधिक होती है। लोक अदालत में ऐसे चालानों पर लगभग आधा जुर्माना माफ किया जाता है, जिससे आम जनता को काफी राहत मिलती है। इसके लिए संबंधित व्यक्ति को पहले अदालत से अपना चालान कलेक्ट करना होगा और फिर लोक अदालत में आवेदन करना होगा।

ज्यादा जानकारी के लिए यहां करें सम्पर्क

जिला न्यायाधीश सीमा डूंगराकोटी ने बताया कि जानकारी प्राप्त करने या आवेदन करने के लिए लोग देहरादून जिला मुख्यालय स्थित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा अधिक जानकारी के लिए फोन नंबर 0135-2520873, मोबाइल 9458346961 और ईमेल [[email protected]](mailto:[email protected]) पर भी संपर्क किया जा सकता है।

देहरादून में सर्वाधिक सकारात्मक परिणाम

उन्होंने बताया कि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में लोक अदालतों के अब तक सर्वाधिक सकारात्मक परिणाम देखने को मिले हैं। साल 2023 से अब तक आयोजित तीन लोक अदालतों में देहरादून में मार्च में 8,000, मई में 10,000 और सितंबर में 14,000 मामलों का निस्तारण किया गया। इसके साथ ही सितंबर की लोक अदालत में करीब 7,000 प्री-लिटिगेशन मामले—जैसे बैंक लोन, EMI और ऋण वसूली संबंधी विवाद—का भी समाधान किया गया। 13 दिसंबर को होने वाली चौथी लोक अदालत में भी बड़ी संख्या में मामलों के निपटारे की उम्मीद की जा रही है।