उत्तराखंड देहरादून3 proposals were approved in Dhami Cabinet meeting

उत्तराखंड: धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक, इन बड़े प्रस्तावों पर लगी मुहर.. 2 मिनट में पढ़िए

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई। बैठक में राज्य के विकास से संबंधित कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिली है।

Dhami Cabinet meeting: 3 proposals were approved in Dhami Cabinet meeting
Image: 3 proposals were approved in Dhami Cabinet meeting (Source: Social Media)

देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में देहरादून सचिवालय में आज मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर मुहर लगी है।

3 proposals were approved in Dhami Cabinet meeting

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज 23 जुलाई बुधवार को देहरादून सचिवालय में प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कुल तीन महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी है। जिनमें 2027 में होने जा रहे अर्धकुंभ मेले के लिए 82 पदों पर नियुक्ति, शिक्षा विभाग में प्रधानाचार्य की नियमावली में संशोधन और ई स्टैंप व्यवस्था में भी परिवर्तन किया गया है। इसके अलावा कार्मिकों के स्थानांतरण और अन्य विभागीय मुद्दों पर भी कैबिनेट की बैठक में चर्चा हुई। कैबिनेट द्वारा जिन महत्वपूर्ण मुद्दों पर मुहर लगाई है उनका विवरण नीचे दिया गया है।

कुंभ मेले में 82 पदों पर नियुक्ति

कैबिनेट ने हरिद्वार में आगामी 2027 में होने वाले अर्धकुंभ मेले की तैयारियों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। कुंभ मेले की व्यवस्थाओं के लिए 82 नए पदों पर नियुक्ति के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इसमें 09 स्थायी, 44 अस्थायी और 29 आउटसोर्स पद शामिल हैं. कैबिनेट के इस फैसले से मेले की व्यवस्थाओं को समय पर पूरा करने और बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।

प्रधानाचार्य की नियमावली में संशोधन

उत्तराखण्ड राज्य शैक्षिक (अध्यापन संवर्ग) राजपत्रित सेवा नियमावली 2022 के नियम 5 में भर्ती के स्रोत, नियम 6 में आयु और नियम 8 में अनिवार्य शैक्षिक/प्रशिक्षण योग्यता में संशोधन किया गया है। इस पर धामी मंत्रिमंडल ने अपनी स्वीकृति दे दी है।

ई-स्टैंप व्यवस्था में बदलाव

कैबिनेट ने राज्य में ई-स्टैंप व्यवस्था को लेकर फैसला किया है। राज्य सरकार ने इसमें बदलाव करते हुए प्रक्रिया को और आसान और पारदर्शी बनाने की मंजूरी दी है। इससे लोगों को सरकारी कामकाज में सहूलियत मिलेगी और भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगाने में मदद मिलेगी।
उत्तराखण्ड राज्य में स्टाम्प शुल्क के भुगतान के लिए तकनीकी नवाचार और पारदर्शिता को अपनाने पर जोर दिया जा रहा है। इसके अंतर्गत डिजिटल ई-स्टाम्पिंग/ पेपरलेस ई-स्टाम्पिंग की शुरुआत के लिए अधिसूचना संख्या-24 अप्रैल, 2023 के माध्यम से उत्तराखण्ड स्टाम्प (ई-स्टाम्प प्रमाण पत्रों के माध्यम से शुल्क का संदाय) (संशोधन) नियमावली, 2023 को प्रख्यापित किया गया।
जनता को स्टाम्प खरीदने की सुविधा बैंक परिसर में उपलब्ध कराने के लिए भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की अनुसूची 1-(ख) में वर्णित उत्तराखंड राज्य में लागू कुछ गैर-पंजीकरण योग्य अनुच्छेदों को इस नियमावली में शामिल किया गया।
भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की अनुसूची 1-ख में दिए गए प्रावधानों के अनुसार, गैर पंजीकरण योग्य अनुच्छेद 26 कस्टम बांड को इस नियमावली में शामिल किया जाना चाहिए, ताकि सीमा शुल्क के लिए स्टाम्प शुल्क का इलेक्ट्रॉनिक भुगतान संभव हो सके और उत्तराखण्ड राज्य में बांड निष्पादित करने वाले करदाता इस सुविधा का पूरा लाभ उठा सकें। इसके साथ ही, इस प्रक्रिया के बाद जनहित में EODB प्रणाली को भी मजबूती मिलेगी।