देहरादून: उत्तराखंड में बाहर से आकर किराएदार के रूप में रहने वालों की पहचान सुनिश्चित की जाएगी। इसकी बड़ी जिम्मेदारी मकान मालिक की होगी।
Uttarakhand police act rules will strict for landlord
खबर है कि उत्तराखंड पुलिस एक्ट में संशोधन किया जाने वाला है। अब नई व्यवस्था क्या की जा रही है, जरा ये भी जान लीजिए। मकान मालिकों को किराएदारों के संबंध में शपथ पत्र देना होगा। इसके साथ ही उनके दस्तावेज भी जमा कराने होंगे। अगर किराएदार छात्र है तो उसकी आइडी हर हाल में चाहिए होगी। इसके साथ इनके सही पाए जाने का शपथ पत्र भी मकान मालिक देंगे। सूत्रों की मानें तो इस प्रस्ताव पर शासन में मंथन हो चुका है अब इसे स्वीकृति के लिए कैबिनेट के सम्मुख लाया जाएगा। आगे पढ़िए
ये भी पढ़ें:
प्रदेश में जनसांख्यिकी बदलाव की आशंका के बीच पुलिस और प्रशासन सख्त होने जा रहा है। ये देखा गया है कि दूसरे प्रदेशों से लोग यहां छात्र के रूप में पढाई करने, मजदूरी और रोजगार के लिए आते हैं। कई ऐसे होते हैं जो गलत पहचान देते हैं और बाद में किसी बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम दे देते हैं। खुफिया एजेंसियों की जांच में ये बात सामने आई है कि उत्तराखंड अब उत्तर प्रदेश और आसपास के राज्यों के अपराधियों के लिए पनाहगाह बन रहा है। इसके लिए अब पुलिस एक्ट में संशोधन की तैयारी है। अभी की बात करें तो पुलिस एक्ट की धारा 53 (3) में व्यवस्था है कि मकान मालिक अपने यहां रहने वाले किरायेदारोंके संबंध में एक तय फार्मेट बनाकर पुलिस को देते हैं, जो सत्यापन का आधार बनता है।