उत्तराखंड देहरादूनNow registration of land will not be done without affidavit

देहरादून में जमीन खरीदने वालों के लिए अच्छी खबर, अब चूना नहीं लगा पाएंगे प्रॉपर्टी डीलर

देहरादून के प्रॉपर्टी डीलर्स अब बिना शपथ पत्र दिए जमीन की रजिस्ट्री नहीं करा सकेंगे, जानिए नया नियम...

land registration: Now registration of land will not be done without affidavit
Image: Now registration of land will not be done without affidavit (Source: Social Media)

देहरादून: देहरादून के राजधानी बनने के साथ ही भूमाफिया का खेल भी शुरू हो गया था, शहर कंक्रीट के जंगल मे तब्दील होता जा रहा है, तो वहीं प्रॉपर्टी डीलर्स की मनमानी से उपभोक्ता परेशान हैं। अब ये नहीं चलेगा। जिला प्रशासन ने प्रॉपर्टी डीलरों की मनमानी पर रोक लगाने के लिए प्रयास शुरू कर दिए हैं। दून में अब रजिस्ट्री के दौरान भूमि विक्रेता से शपथ पत्र हासिल करने की व्यवस्था को अनिवार्य कर दिया गया है। रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) और मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) का नया नियम क्या है, ये भी जान लें। अब रजिस्ट्री के वक्त प्रॉपर्टी डीलर को शपथ पत्र जमा कराना होगा। शपथ पत्र में ये लिखा होगा कि जिस जमीन या जिस हिस्से को भू विक्रेता बेच रहा है, वो 500 वर्गमीटर से कम है।बता दें कि हाल ही में एमडीडीए ने अवैध प्लॉटिंग की सूची अपनी वेबसाइट पर अपलोड की थी। रेरा ने भी एक मामले में डीएम को लेटर लिखकर अवैध प्लॉटिंग और बिना रेरा रजिस्ट्रेशन के जमीन बेचने पर आपत्ति जताई थी। मामले की गंभीरता देखते हुए प्रशासन ने रजिस्ट्री के लिए शपथ पत्र की व्यवस्था को अनिवार्य कर दिया है। यही नहीं रेरा में पेंडिंग केसेज के मामले में भी रजिस्ट्री पर रोक लगाने के आदेश जारी हुए हैं। सब-रजिस्ट्रार दफ्तर ने हर्रावाला और मियांवाला की सीमा पर करीब 13.5 बीघा जमीन की अवैध प्लाटिंग मामले में भी एक्शन लिया है।

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नौ खसरा नंबर की रजिस्ट्री पर रोक लगा दी गई है। रेरा के अगले आदेश मिलने के बाद ही रजिस्ट्री की अनुमति दी जाएगी। शपथ पत्र की अनिवार्यता होने पर क्या होगा, ये भी बताते हैं। शपथ पत्र की अनिवार्यता होने के बाद प्रॉपर्टी डीलर झूठ नहीं बोल पाएंगे। झूठ पकड़े जाने पर प्रॉपर्टी डीलर के खिलाफ केस दर्ज होगा। प्रॉपर्टी डीलर बिना ले-आउट पास कराए, भूखंड नहीं बेच सकेंगे। नए नियम से अवैध प्लाटिंग वाले मामलों में रजिस्ट्री पर रोक लगाई जा सकेगी। अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) बीर सिंह बुदियाल ने कहा कि अवैध प्लॉटिंग रोकने के लिए आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अवैध प्लाटिंग के खिलाफ कार्रवाई में एमडीडीए और रेरा को पूरा सहयोग दिया जाएगा।