उत्तराखंड देहरादूनHeavy fine for vehicle modified in motor vehicle act 2019

देहरादून में मॉडिफाइड बाइक-कार रखने वालों के लिए बुरी खबर, पड़ेगा भारी जुर्माना

कार-बाइक मॉडिफाइड करने वाले और कराने वालों की अब खैर नहीं है, परिवहन विभाग ऐसा करने वालों से भारी जुर्माना वसूलेगा....

MV act-2019: Heavy fine for vehicle modified in motor vehicle act 2019
Image: Heavy fine for vehicle modified in motor vehicle act 2019 (Source: Social Media)

देहरादून: मोडिफाई कार-बाइक आजकल खूब ट्रेंड में है। आंखों को चौंधियाती लाइट्स, हूटर और प्रेशर हार्न से सजी बाइक, इन्हें चलाने वाले को जोश से भर देती हैं, पर कार-बाइक के मोडिफिकेशन के शौक को फिलहाल छोड़ ही दें तो बेहतर होगा। क्योंकि ये शौक आपकी जेब ढीली करा सकता है। नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत पुलिस ऐसे वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करेगी, जिनमें निर्धारित मानकों के खिलाफ जाकर बदलाव किया गया हो। यानि अपने हिसाब से प्रेशर हॉर्न लगाया, हूटर, रिफ्लेक्टर या फिर कानफोडू साइलेंसर लगाए तो चालान कटना पक्का है। बाइक-कार मोडिफाई कराने वाले लोग ही नहीं। ऐसी चीजें बेचने वाले दुकानदार और एजेंसियों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। इस वक्त ऑटो बाजार में कई तरह के मोडिफाइड साइलेंसर और प्रेशर हॉर्न बिक रहे हैं। प्रेशर हॉर्न की कीमत चार हजार रुपये तक है, तो वहीं साइलेंसर की कीमत 10 हजार रुपये है।

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नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत गाड़ियों को मोडिफाई करने वालों के खिलाफ एक लाख रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। गाड़ी के मालिक से भी पांच हजार रुपये तक का जुर्माना वसूला जाएगा। परिवहन विभाग ने कार्रवाई तेज कर दी है। एआरटीओ अरविंद पांडे ने बताया कि दून की सड़कों पर ऐसी कई गाड़ियां फर्राटा भर रही हैं, जिनमें नियमों के खिलाफ जाकर बदलाव किया गया है। गाड़ियों में कानफोड़ू प्रेशर हॉर्न लगाए गए हैं। ये सब अब दून में नहीं चलेगा। गाड़ियों में निर्धारित मानकों वाले साइलेंसर की जगह लोग मॉडिफाइड साइलेंसर लगाते हैं, जो कि गलत है। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एआरटीओ राजधानी के सभी ऑटो डीलर्स और दुकानदारों के यहां टीम भेजकर जांच कराएगा। जहां भी प्रेशर हॉर्न या मोडिफाइड साइलेंसर मिलेंगे, उनसे एक लाख रुपये तक का जुर्माना वसूला जाएगा। मौके पर कंपाउंडिंग करने वाले डीलर-दुकानदार पर भी 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।