उत्तराखंड देहरादूनLife time imprisonment for accused of dowry and murder in dehradun

देहरादून: दहेज के दानवों ने बहू को मार डाला, कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

दहेज हत्या के आरोप में कोर्ट ने पति, ससुर और जेठ को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 1 फरवरी 2011 को नीलम नाम की युवती ने दहेज प्रताड़ना के चलते खुदकुशी कर ली थी।

उत्तराखंड: Life time imprisonment for accused of dowry and murder in dehradun
Image: Life time imprisonment for accused of dowry and murder in dehradun (Source: Social Media)

देहरादून: दहेज हत्या...एक ऐसा दंश जिसमें अब तक ना जाने कितनी बेटियां जल चुकी हैं। ना जाने कितने परिवारों के लिए दहेज एक अभिशाप बन गया। इसके बावजूद भी शर्म आती है कि दहेज के दानव खत्म नहीं हो रहे। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भी कुछ ऐसा ही हुआ था लेकिन कोर्ट ने उन दोषियों को ऐसी सजा सुनाई कि बेटियों पर कहर बरपाने वालों की रूह कांप जाए। देहरादून में दहेज हत्या के आरोपी पति, ससुर और जेठ को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। तीनों दहेजलोभियों को अब पूरी जिंदगी जेल में बितानी पड़ेगी। जिला सत्र न्यायाधीश आलोक कुमार वर्मा की अदालत ने तीनों आरोपियों को दहेज हत्या का दोषी पाया, जिसके बाद उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। मामला 2011 का है। डोईवाला में रहने वाली नीलम नाम की युवती ने 1 फरवरी 2011 को आत्महत्या कर ली थी।

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युवती के परिजनों ने ससुराल वालों पर नीलम को दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था। परिजनों ने नीलम के पति दीपक कुमार, ससुर सुल्तान सिंह, जेठ विशन सिंह और सास के खिलाफ डोईवाला में मामला दर्ज कराया था। मुकदमे के दौरान ही नीलम की सास की मौत हो चुकी है, जबकि तीनों आरोपियों को कोर्ट ने सजा सुनाई है। परिजनों ने बताया कि शादी के बाद से ही ससुराल वाले नीलम को दहेज के लिए परेशान कर रहे थे। ससुराल वाले उस पर बाइक और रुपये लाने का दबाव बना रहे थे। नीलम के साथ अक्सर मारपीट की जाती थी। ससुराल वालों की प्रताड़ना से तंग आकर नीलम ने खुदकुशी कर ली। उस वक्त नीलम की शादी को महज डेढ़ साल हुआ था। इस मामले में अभियोजन पक्ष ने दहेज हत्या से संबंधित कई सबूत रखे। उन्होंने कुल 11 गवाह पेश किए। जबकि बचाव पक्ष की ओर से चार गवाह कोर्ट में पेश हुए। जांच के दौरान आरोपियों पर लगे आरोप सही पाए गए। जिसके बाद कोर्ट ने तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।