उत्तराखंड हरिद्वारKunwar Pranav Singh Champion got bail from jail

उत्तराखंड: 51 दिन बाद जेल से बाहर चैंपियन, मंजूर हुई जमानत की अर्जी.. पढ़िए पूरा आदेश

मंगलवार, 18 मार्च को अदालत ने इस मामले में सुनवाई के दौरान चैंपियन की जमानत याचिका को स्वीकार कर लिया। आज कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन की रिहाई के लिए रुड़की में पुलिस ने सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए।

Kunwar Pranav Singh Champion: Kunwar Pranav Singh Champion got bail from jail
Image: Kunwar Pranav Singh Champion got bail from jail (Source: Social Media)

हरिद्वार: उमेश कुमार के कैंप कार्यालय पर फायरिंग करने के आरोप में जेल गए भाजपा के पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन को जमानत मिल गई है। उन्हें करीब 51 दिन बाद जमानत पर रिहा जाएगा। सत्र न्यायाधीश हरिद्वार प्रशांत जोशी की कोर्ट ने चैंपियन को 50 हजार रुपए के व्यक्तिगत बंध पत्र पर जमानत दे दी।

Kunwar Pranav Singh Champion got bail from jail

बीते 26 जनवरी 2025 को खानपुर विधायक उमेश कुमार के कार्यालय पर हुई फायरिंग के मामले में पुलिस ने कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन को गिरफ्तार किया। उन्हें सीजीएम हरिद्वार कोर्ट में पेश करने के बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। गिरफ्तारी के बाद से कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन जिला कारागार रोशनाबाद में न्यायिक अभिरक्षा में हैं। लेकिन बीते 15 फरवरी को जेल में उनकी तबीयत बिगड़ने से उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। तब से वे अस्पताल में भर्ती हैं, और इस दौरान मामले की कई सुनवाई भी हुई।

जमानत याचिका को कोर्ट की स्वीकृति

मंगलवार, 18 मार्च को अदालत ने इस मामले में सुनवाई के दौरान चैंपियन की जमानत याचिका को स्वीकार कर लिया। आज कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन की रिहाई के लिए रुड़की में पुलिस ने सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए। पुलिस ने गंगनहर पटरी के किनारे स्थित दोनों के कैंप कार्यालयों की सुरक्षा को बढ़ा दिया है। गंगनहर पटरी पर वाहनों की आवाजाही पर भी निगरानी रखी जा रही है।

गैर इरादतन हत्या के प्रयास

बताया जा रहा है चैंपियन पर लगी हत्या के प्रयास की धारा को हटाकर गैर इरादतन हत्या के प्रयास की धारा जोड़ी गई है। इस बदलाव के बाद यह उम्मीद की जा रही थी कि उन्हें जमानत मिल सकती है। हालांकि, धारा हटाने की सुनवाई के दिन उन्हें जमानत नहीं मिली। इसके बाद सुनवाई के लिए 11 मार्च की तारीख निर्धारित की गई थी, लेकिन वह सुनवाई स्थगित कर दी गई। अब बीते 18 मार्च को सत्र न्यायाधीश हरिद्वार प्रशांत जोशी की कोर्ट ने चैंपियन को 50 हजार रुपए के व्यक्तिगत बंध पत्र पर जमानत दे दी।
कोर्ट का आदेश यहां क्लिक कर पढ़िए..