देहरादून: उत्तराखंड में स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने उपचार और परीक्षण की लागत में नई दरों के लिए शासनादेश जारी किया है. ये दरें राज्य में अगले तीन वर्षों तक प्रभावी रहेंगी। उत्तराखंड के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में उपचार और परीक्षण की लागत में ये संशोधन किया गया है।
New rates in Govt Medical Colleges in Uttarakhand
नई दरों के लागू होने के बाद उत्तराखंड के प्रमुख अस्पतालों जैसे देहरादून, श्रीनगर, हल्द्वानी, अल्मोड़ा, हरिद्वार, और निर्माणाधीन रुद्रपुर तथा पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेजों में अब एक समान शुल्क लागू किया जाएगा। पहले इन अस्पतालों में उपयोगकर्ता शुल्क की दरें भिन्न थीं। अब सभी स्थानों पर समान दरें निर्धारित की गई हैं, जिससे मरीजों को समान उपचार प्राप्त होगा। नई दरें लागू होने से मरीजों को ओपीडी पर्चे के लिए 20 रुपये और आईपीडी पर्चे के लिए 50 रुपये का भुगतान करना होगा। बाद में इन दरों की पुनरावलोकन किया जाएगा और आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किए जा सकते हैं।
इन शुल्कों से प्राप्त राशि का उपयोग अस्पतालों में जन सुविधाओं के सुधार के लिए किया जाएगा। इसके अलावा, रेडियोलॉजी और पैथोलॉजी जांच की दरें भी केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) के अनुरूप होंगी।
स्वास्थ्य सेवाओं के लिए निर्धारित शुल्क
ओपीडी पंजीकरण :- 20 रुपये
जनरल वार्ड :- 25 रुपये
आईपीडी पंजीकरण :- 50 रुपये
प्राइवेट वार्ड :- 300 रुपये
अल्ट्रासाउंड :- 570 रुपये
एसी वार्ड :- 1000 रुपये
सीटी स्कैन :- 1350 रुपये
डायलिसिस :- 1400 रुपये
एमआरआई :- 2848 रुपये
एंबुलेंस (5 किमी तक) :- 200 रुपये