उत्तराखंड देहरादूनNotice Issued To Demolish The House of Accused Devendra Bhardwaj

देहरादून गोलीकांड: आरोपी देवेंद्र भारद्वाज के घर पर चलेगा बुलडोजर, नोटिस जारी

गोलीकांड के आरोपियों पर सरकार बड़ी कारवाही करने जा रही है, रवि बड़ोला की हत्या के मुख्य आरोपी देवेंद्र भरद्वाज का घर तोड़ने के लिए नोटिस जारी किया गया है।

देहरादून गोलीकांड: Notice Issued To Demolish The House of Accused Devendra Bhardwaj
Image: Notice Issued To Demolish The House of Accused Devendra Bhardwaj (Source: Social Media)

देहरादून: सरकार ने रवि बडोला हत्याकांड में आरोपितों पर सख्ती दिखाना शुरू कर दिया है, आरोपी देवेंद्र भारद्वाज के मकान और डेयरी पर जल्द ही बुलडोजर चलने वाला है, उसने सरकारी संपत्ति पर अवैध कब्जा करके इनका निर्माण किया है। प्रशासन ने अतिक्रमण मुक्त कराने का नोटिस दिया गया है।

Notice Issued To Demolish The House of Accused Devendra Bhardwaj

कुछ दिन पूर्व राजधानी देहरादून के नेहरू ग्राम क्षेत्र में एक सनसनीखेज वारदात हुई जिससे देवभूमि की सुरक्षा को लेकर सरकार पर सवाल उठे और फिर प्रशासन सतर्क हो गया। इसके बाद धामी सरकार ने एक्शन में आकर सबसे पहले बाहरी लोगों को उत्तराखंड में जमीन खरीदने के लिए कुछ नए नियम जारी किए तथा आज प्रशासन ने रवि हत्याकांड के मुख्य आरोपी देवेंद्र भारद्वाज को देहरादून उप जिला मजिस्ट्रेट (सदर) की ओर से नोटिस भेजा गया है, इसमें आरोपी को तीन दिन के अंदर खुद अवैध अतिक्रमण हटाने को कहा गया है और अगर आरोपी द्वारा स्वयं यह अतिक्रमण तीन दिनों के भीतर नहीं हटाया गया तो प्रशासन बलपूर्वक अतिक्रमण पर बुलडोज़र से कार्रवाही करेगा तथा इसमें जो भी खर्चा आएगा उसे आरोपी देवेंद्र भारद्वाज से ही वसूला जाएगा।

  • 66 वर्ग मीटर सरकारी भूमि पर अतिक्रमण

    Instructions for removal of illegal construction
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    बीते दिन सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हाई लेवल की बैठक बुलाई थी जिसमें आरोपियों की संपत्ति के जांच के निर्देश दिए थे, इसके बाद राजस्व विभाग और देहरादून नगर निगम की संयुक्त निरीक्षण टीम ने जांच में पाया कि आरोपी देवेंद्र भारद्वाज ने 66 वर्ग मीटर सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण करके उसपर मकान और डेयरी का निर्माण किया है, राजस्व विभाग और नगर निगम की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद, उप जिला मजिस्ट्रेट ने आरोपी देवेंद्र भारद्वाज को नोटिस जारी कर दिया है। इस नोटिस में तीन दिन के अंदर अवैध निर्माण हटाने के निर्देश दिए गए हैं।