उत्तराखंड रुद्रप्रयागGreen Cards Trip Cards Registration for Char Dham Yatra 2024

Char Dham Yatra 2024: तीर्थयात्रियों को बनवाने होंगे ये कार्ड, 4 अप्रैल से पंजीकरण शुरू

चारधाम यात्रा के लिए इस बार व्यावसायिक और निजी दोनों वाहनों के लिए जरूरी है ये पास बनवाना।

Char Dham Yatra 2024: Green Cards Trip Cards Registration for Char Dham Yatra 2024
Image: Green Cards Trip Cards Registration for Char Dham Yatra 2024 (Source: Social Media)

रुद्रप्रयाग: चारधाम तीर्थयात्रियों के लिए 4 अप्रैल से शुरू होगा रजिस्ट्रेशन व्यावसायिक वाहनों के लिए ग्रीन कार्ड और निजी वाहनों के लिए ट्रिप कार्ड बनाया जाएगा।

Green Cards & Trip Cards Registration for Char Dham Yatra 2024

चार धाम यात्रा को लेकर परिवहन विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। यात्रा पर जाने वाले व्यावसायिक वाहनों और निजी वाहनों के लिए परिवहन विभाग इस बार ग्रीन कार्ड और ट्रिप कार्ड बनाने की व्यवस्था को शुरू करेगा। जो हर एक चार धाम यात्रा में जाने वाले वाहनों के लिए अनिवार्य होगा, अन्यथा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

किस वाहन के लिए कौनसा कार्ड बनेगा ?

परिवहन विभाग के द्वारा जारी निर्देश के अनुसार यात्रा में जाने वाला सभी व्यावसायिक वाहनों के लिए ग्रीन कार्ड और निजी वाहनों के लिए ट्रिप कार्ड बनेंगे। चार अप्रैल से ग्रीन कार्ड व ट्रिप कार्ड बनाने के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू किया जाएगा।

परिवहन विभाग ने दिए निर्देश

बृहस्पतिवार को संयुक्त परिवहन आयुक्त सनत कुमार सिंह ने संबंधित अफसरों को निर्देश जारी किए हैं। जिसके मुताबिक चार अप्रैल से ग्रीन कार्ड और ट्रिप कार्ड बनाने का काम शुरू होगा। एक मई से चारधाम यात्रा मार्गों पर अस्थायी चेकपोस्ट स्थापित की जानी हैं।आगे पढिए...

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इसके लिए नोडल, अपर नोडल, सहायक नोडल अधिकारियों को चारधाम यात्रा के लिए एक कण्ट्रोल रूम बनाएंगे जिसका दूरभाष नंबर परिवहन मुख्यालय को उपलब्ध कराना है। नोडल या अपर नोडल व समस्त सहायक नोडल कार्यालयों में यात्रा सेल का गठन किया जाएगा। सभी परिवहन कार्यालयों की ओर से रोजाना जारी किए जाने वाले ग्रीन कार्ड व ट्रिप कार्ड की सूचनाएं पांच अप्रैल से प्रतिदिन परिवहन मुख्यालय को उपलब्ध करानी होंगी।

ग्रीन कार्ड और ट्रिप कार्ड में अंतर

ग्रीन कार्ड और ट्रिप कार्ड दोनों ही महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं। ग्रीन कार्ड में वाहन से संबंधित अभिलेखों का विवरण होता है और इसे आवेदन करने के बाद वाहन की जांच हेतु किसी भी परिवहन कार्यालय ले जाना होगा। अनुमोदन प्राप्त हो जाने के बाद ग्रीन कार्ड को ऑनलाइन डाउनलोड किया जा सकता है।
वहीं ट्रिप कार्ड में चालक के लाइसेंस और यात्रा कर रहे यात्रियों का विवरण होता है। इसे भी ऑनलाइन आवेदन करने के बाद डाउनलोड किया जसा सकता है। ट्रिप कार्ड की वैधता केवल एक ट्रिप के लिए ही होगी अगली ट्रिप के लिए फिर से आवेदन करना होगा।