देहरादून: धामी सरकार ने उत्तराखंड के सरकारी कर्मचारियों की दिवाली को खास बनाने के लिए उन्हें बोनस की सौगात दी है। धनतेरस के दिन राज्य कर्मचारियों के लिए बोनस जारी कर दिया गया।
Diwali bonus to employees in Uttarakhand
अराजपत्रित श्रेणी के राज्य कर्मचारी, राजकीय विभागों के कार्यप्रभारित कर्मी, सहायता प्राप्त शिक्षण व प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, स्थानीय निकायों और जिला पंचायतों के कर्मचारियों को बोनस मिलेगा। साथ ही कैजुअल,दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को भी बोनस का लाभ मिलेगा। बोनस 4800 रुपये ग्रेड पे तक के कर्मचारियों को मिलेगा। इससे प्रदेश के 1.30 लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे। बोनस के पात्र सिर्फ वो कर्मचारी ही होंगे जो 31 मार्च 2023 को सेवा में थे और 31 मार्च 2023 तक न्यूनतम छह माह की निरंतर एवं संतोषजनक सेवा कर ली है। तीस दिन की सेवा अवधि के आधार पर इन्हें अधिकतम सात हजार रुपये तक बोनस मिलेगा।
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जिन दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों ने तीन साल अथवा इससे अधिक वर्ष में हर साल कम से कम 250 दिन काम किया है। पांच दिवसीय सप्ताह वाले विभागों में हर साल कम से 206 दिन काम करने वाले कर्मी भी इसके पात्र होंगे। इन कर्मचारियों की बोनस राशि 1184 रुपये तक होगी। बोनस किसे मिलेगा ये तो आपने जान लिया, लेकिन जिन कर्मचारियों को बोनस नहीं मिलेगा, उनके बारे में भी जान लें। जिन कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई चल रही है, या फिर कोर्ट में आपराधिक केस विचाराधीन होगा, उन्हें बोनस का लाभ नहीं मिलेगा। इसके साथ ही वर्ष 2022-23 में किसी विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही अथवा आपराधिक मुकदमे में दंड पाए कर्मियों को भी बोनस नहीं मिलेगा। वित्तीय वर्ष में किसी अवधि के लिए निलंबित रहे कार्मिक को तदर्थ बोनस अनुमन्य नहीं होगा। बहाल होने के बाद ही वो बोनस का पात्र हो पाएगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी की मंजूरी के बाद शुक्रवार शाम अपर सचिव वित्त गंगा प्रसाद ने बोनस (Diwali Bonus Uttarakhand) के संबंध में आदेश जारी किए।