उत्तराखंड देहरादूनAction against vloggers and stunt bikers in Uttarakhand

उत्तराखंड में स्टंट करने वाले बाइकर्स की खैर नहीं, अब सीधे दर्ज होगा मुकदमा

स्टंट बाइकिंग और रैश ड्राइविंग करने वालों की अब खैर नहीं ब्लॉगरों पर रहेगी पुलिस की नजर, बंद किए जाएंगे इंस्टाग्राम और यूट्यूब अकाउंट

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Image: Action against vloggers and stunt bikers in Uttarakhand (Source: Social Media)

देहरादून: ब्लॉगिंग और इंस्टाग्राम रील्स का ज़माना है।

Action against vloggers and stunt bikers in Uttarakhand

कम उम्र के बच्चे सड़कों पर तेज स्पीड में गाड़ी और बाइक चलाते हैं और स्टंट मारते हैं जिससे कि उनकी और सड़क पर चलने वाले राहगीरों की जान पर भी बड़ा खतरा मंडराता है। ऐसे ही ब्लॉगर्स और स्टंट मारने वालों के खिलाफ पुलिस ने अभियान छेड़ दिया है। पुलिस ने इस साल की शुरुआत में 12 ब्लॉगरों को चिह्नित किया था। इन्होंने सड़कों पर तेज रफ्तार में बाइक चलाते हुए वीडियो बनाए थे। इन सबकी काउंसिलिंग की गई थी। इसके बाद सभी के खिलाफ शांतिभंग की धाराओं में भी कार्रवाई की गई थी। बावजूद इसके कई ब्लॉगर अब भी सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। ऐसे में सख्त रुख अपनाते हुए चालक की काउंसिलिंग नहीं, बल्कि सीधे मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इसके बाद इनके यूट्यूब और फेसबुक अकाउंट भी ब्लॉक किए जाएंगे। चालकों के खिलाफ आईपीसी और मोटर वाहन अधिनियम की विभिन्न धाराओं में कार्रवाई की जाएगी।

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बता दें पुलिस ने इस साल की शुरुआत में 12 ब्लॉगरों को चिह्नित किया था। इन्होंने सड़कों पर तेज रफ्तार में बाइक चलाते हुए वीडियो बनाए थे। इन सबकी काउंसिलिंग की गई थी। इसके बाद सभी के खिलाफ शांतिभंग की धाराओं में भी कार्रवाई की गई थी। इनमें से कुछ के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम की धाराओं में मुकदमा भी दर्ज किया गया था। इसके बावजूद इसके कई ब्लॉगर अब भी सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। वे यातायात नियमों का उल्लंघन करने के साथ ही दूसरों की जान भी जोखिम में डाल रहे हैं। अब इनके खिलाफ अब सीधे मुकदमा दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। दरअसल यातायात पुलिस ने अब नई एसओपी जारी की है और इस एसओपी के अनुसार यातायात पुलिस की सोशल मीडिया टीम ब्लॉगरों पर कड़ी नजर रखेगी। ऐसे यूट्यूब चैनलों और फेसबुक अकाउंट को चिह्नित किया जाएगा, जिनमें रैश ड्राइविंग के साथ वाहन चलाए जाने की वीडियो डाली गई हैं। इसके बाद इन चैनलों को बंद किया जाएगा और इन्हें संचालित करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा।