देहरादून: उत्तराखंड की राजधानी देहरादून स्थित नगर निगम क्षेत्र को राज्य सरकार ने शनिवार और रविवार को बंद करने का फ़ैसला लिया है. मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद DM देहरादून ने नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत शनिवार और रविवार को सम्पूर्ण रूप से बंदी हेतु विस्तृत गाइडलाइन जारी कर दी है. शुक्रवार देर शाम जारी गाइडलाइन के अनुसार शहर के सभी दफ़्तर, कॉम्पलैक्स, शराब की दुकाने और प्राईवेट और कमर्शियल वाहन बंद रहेंगे. सिर्फ़ अवश्य सेवा से जुड़े लोगों को ही आने जाने की अनुमति होगी. इसके अलावा और दवा की दुकाने,पेट्रोल पम्प, गैस ऐजेंसी, दूध दही की दुकाने, डेयरी, आपूर्ति की दुकाने, टिफ़िन सर्विस, मीट मछली की दुकानें, औद्योगिक इकाइयां खुले रहेंगे. वहीँ नगर निगम, बिजली विभाग, स्वास्थ्य विभाग,पेय जल विभाग के दफ़्तर भी खुले रहेंगे. DM देहरादून द्वारा जारी आदेश में आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहनो, मेडिकल एमरजेंसी से जुड़े वाहनों को भी छूट दी गई है.
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निर्देशों के बाद DM देहरादून ने नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत शनिवार और रविवार को सम्पूर्ण रूप से बंदी हेतु विस्तृत गाइडलाइन जारी कर दी है. शुक्रवार देर शाम जारी गाइडलाइन के अनुसार शहर के सभी दफ़्तर, कॉम्पलैक्स, शराब की दुकाने और प्राईवेट और कमर्शियल वाहन बंद रहेंगे.