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उत्तराखंड लॉकडाउन को लेकर बड़ी खबर, इन जिलों में लोगों को मिल सकती है राहत

3 मई तक उत्तराखंड में लॉकडाउन तो रहेगा लेकिन इन जिलों को थोड़ी राहत मिल सकती है। पढ़िए पूरी खबर

Coronavirus in Uttarakhand: Uttarakhand lockdown good news may come for these district
Image: Uttarakhand lockdown good news may come for these district (Source: Social Media)

उत्तरकाशी: उत्तराखंड लॉकडॉउन को लेकर कुछ राहत भरी खबरें हैं तो कुछ चिंता बढ़ाने वाली भी। एक जरूरी बात जो आपको जाननी चाहिए वो ये है कि उत्तराखंड सरकार भी केंन्द्र से लॉकडाउन बढ़ाने की मांग कर चुकी है। आज सीएम त्रिवेन्द्र मीटिंग करने वाले हैं। ये तो तय है कि उत्तराखंड में लॉकडाउन 3 मई तक जारी रहेगा। अब आते हैं राहत पर। एक खबर के मुताबिक उत्तराखंड को दो कैटेगरी में रखा जा सकता है। एक होगी कैटेगरी ए और दूसरी होगी कैटेगरी बी...A कैटेगरी में वो जिले आएंगे जहां कोरोना के कोई केस नहीं मिले हैं और B कैटेगरी में वो जिले आएंगे जहां कोरोना के केस मिले हैं। हां...जिन जिलों में कोरोना संक्रमण के मामले आए हैं, वहां सख्ती की जाएगी। बाकी जिलों को काफी हद तक छूट दी जाएगी। अब आपको ये भी जान लेना चाहिए कि ए कैटेगरी में कौन कौन से जिले आएंगे। आगे पढ़िए

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माना जा रहा है कि ए कैटेगरी में वो जिले होंगे जहां से अब तक कोरोना के कोई केस सामने नहीं आए हैं। इन जिलों में लॉकडाउन के दौरान कुछ रियायतें दी जाएंगी। कैटेगरी ए के जिलों में जिलाधिकारी की अनुमति से परिवहन में रियायत दी जा सकती है। हालांकि कैटेगरी ए और कैटेगरी बी वाले जिलों के बीच कोई आवागमन नहीं होगा। वर्तमान में लागू पास मान्य होंगे। स्वास्थ्य परीक्षण आदि जारी रहेगा। ए कैटेगरी में 7 जिले आ सकते हैं।
उत्तरकाशी
चमोली
बागेश्वर
पिथौरागढ़
रुद्रप्रयाग
टिहरी
चंपावत
आगे भी पढ़िए कि इन जिलों को क्या क्या राहतें मिल सकती हैं।

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स्टांप एवं रजिट्रेशन की सभी जिलों में नियमों के अधीन अनुमति दी जाएगी। डीएम जोखिम का आंकलन कर निर्माण, औद्योगिक उत्पादन और खनन की अनुमति दे सकेंगे। खेती-किसानी, बागवानी, मौन पालन, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन, कटाई-बुवाई की अनुमति दी जाएगी। हां राज्य की सीमा से बाहर और कैटेगरी बी वाले जिलों से श्रमिकों को लाने पर रोक है। कैटेगरी ए जिलों के लोग अपने वाहनों से सुबह 7 बजे से दोपहर एक बजे के बीच यात्रा भी कर सकेंगे। जो लोग क्वारेंटाइन हैं, उन्हें कहीं भी आने-जाने की इजाजत नहीं है। कैटेगरी ए में सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए मनरेगा कार्यों की अनुमति दी जा सकती। इसके अलावा 31 मई तक पूरे प्रदेश में सार्वजिनक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा। सोशल डिस्टेंसिंग रूल भी फॉलो करना होगा।