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उत्तराखंड के 10 हजार होमगार्ड्स के लिए शानदार खबर, सुप्रीम कोर्ट ने दी बड़ी राहत

उत्तराखंड के दस हजार होमगार्ड्स को अब कांस्टेबल के न्यूनतम वेतन के अनुरूप भत्ता मिलेगा, जानिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा...

उत्तराखंड न्यूज: good news for homeguards in uttarakhand
Image: good news for homeguards in uttarakhand (Source: Social Media)

देहरादून: उत्तराखंड के होमगार्ड्स के लिए एक राहतभरी खबर है। अब उन्हें कांस्टेबल के न्यूनतम वेतन के अनुरूप भत्ता मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के साथ ही उत्तर प्रदेश के 95 हजार होमगार्ड्स को कांस्टेबल के न्यूनतम वेतन के अनुरूप भत्ता देने के आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए, यूपी सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि कांस्टेबल के समान न्यूमतम वेतन देने से यूपी सरकार पर सालाना 18 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से दिसंबर 2016 से भत्ता देने को कहा है। साथ ही 8 हफ्ते के भीतर इस संबंध में आदेश जारी करने को भी कहा। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के साथ-साथ उत्तराखंड के होमगार्ड्स को भी कांस्टेबल के न्यूनतम वेतन के अनुरूप भत्ता देने के आदेश दिये। उत्तराखंड में इस वक्त करीब 10 हजार होमगार्ड सेवाएं दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से उन्हें राहत मिलेगी।

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बता दें कि उत्तराखंड के होमगार्ड्स ने हाईकोर्ट से राहत ना मिलने पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने और क्या कहा, ये भी बताते हैं। यूपी सरकार का कहना था कि होमगार्ड अपनी इच्छा से सेवा देते हैं, ऐसे में उन्हें कांस्टेबल के समान न्यूनतम वेतन भत्ता कैसे दिया जा सकता है। इस सवाल के जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर होमगार्ड से नियमित तौर पर सेवा ली जा रही है, तो उन्हें कांस्टेबल को मिलने वाले न्यूनतम वेतन के अनुरूप भत्ता मिलना चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने होमगार्ड्स को नियमित करने से इनकार कर दिया। पीठ ने ये भी कहा कि होमगार्ड्स को इस तरह प्रताड़ित नहीं किया जा सकता। उन्हें सेवा के अनुरूप भत्ता मिलना चाहिए। उत्तराखंड के 10 हजार होमगार्ड्स के लिए सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला बड़ी राहत लेकर आया है। अब उन्हें कांस्टेबल के न्यूनतम वेतन के अनुरूप भत्ता मिलेगा।