उत्तराखंड देहरादूनrakshit joshi auli royal wedding case

औली में शाही शादी पर हाईकोर्ट का पहरा..ये है वो युवा वकील, जिसने उठाई थी आवाज

और इस बीच औली में हो रही शाही शादी पर हाईकोर्ट ने बड़ी बात कही है। उस वकील के बारे में भी जानिए जो शुरू से ही इस केस को लड़ रहे थे।

औली शाही शादी: rakshit joshi auli royal wedding case
Image: rakshit joshi auli royal wedding case (Source: Social Media)

देहरादून: उत्तराखण्ड के औली में 200 करोड़ की शाही शादी की चर्चाएं देशभर में हैं। एक तरफ जबरदस्त बंदोबस्त ऊपर से बॉलीवुड कलाकारों का रैला और दूसरी तरफ हाईकोर्ट की नज़र। हर तरह से इस शादी ने खूब सुर्खियां बटोर लीं। हाईकोर्ट में आज भी इस केस की सुनवाई हुई। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने शादी पर तो रोक नहीं लगाई लेकिन आयोजकों को 3 करोड़ रुपये हाईकोर्ट में जमा करने के आदेश दिए हैं। आयोजकों को 21 जून तक ये रकम दो किश्तों में जमा करानी होगी। जिलाधिकारी चमोली को पिछले साल के आदेश का पालन करने की जिम्मेदारी दी गई है। कोर्ट का साफ तौर पर कहना है कि पर्यावरण मानकों का उल्लंघन हुआ, तो डीएम ही जिम्मेदार होंगे। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को इस शादी की मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए गए हैं। कोर्ट का कहना है कि पर्यावरण मानकों का उल्लंघन हुआ तो तीन करोड़ की रकम वापस नहीं होगी। कोर्ट ने हेलीकॉप्टरों की उड़ान पर प्रतिबन्ध पहले ही लगा दिया था। आइए अब आपको उस युवा वकील के बारे में भी बता देते हैं, जिन्होंने इस मामले में आवाज़ उठाई थी।

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मामले में काशीपुर के अधिवक्ता रक्षित जोशी ने जनहित याचिका दायर की थी। रक्षित कई नौकरियों में सफल रहे थे, इसके बाद भी उन्होंने वकालत को ही अपना करियर बनाया। रक्षित जोशी कहते हैं कि वो समाज में बदलाव लाना चाहते हैं। नौकरी करके आराम से बैठना नहीं चाहते। आज हाईकोर्ट के विद्वान जज भी इस युवा अधिवक्ता की जिरह को गंभीरता से सुनते हैं। रक्षित का मानना है कि अंतिम व्यक्ति तक न्याय पहुंचना चाहिए। कहा ये भी जाता है कि वो गरीब फरियादी से फीस तक नहीं लेते। फिलहाल इतना जरूर है कि रक्षित जोशी ने इस मामले में आवाज उठाई और हाईकोर्ट में उनकी बात को गंभीरता से सुना भी गया। दूसरी तरफ औली में शादी की तैयारियां तेज हैं। औली में 20 जून को अजय गुप्ता के पुत्र सूर्यकांत का विवाह होना है। इसके बाद 22 जून को अतुल गुप्ता के पुत्र शशांक का विवाह होना है।