उत्तराखंड court verdict on bageshwar rape case

पहाड़ की बेटी से रेप..दरिंदे को 10 साल का कठोर कारावास, 20 हजार रुपये का जुर्माना

एक साल पहले देवभूमि में एक रेप केस की वजह से तहलका मच गया था। आखिरकार कोर्ट ने उस पर फैसला सुनाया और दोषी को 10 साल का कठोर कारावास दिया।

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Image: court verdict on bageshwar rape case (Source: Social Media)

: आखिरकार पहाड़ की उस पीड़ित बेटी को न्याय मिल गया, जो बीते एक साल से कोर्ट में इंसाफ की गुहार लगा रही थी। एक साल की कानूनी लड़ाई लडने के बाद दुष्कर्म की पीड़ित महिला को इंसाफ मिल ही गया। कोर्ट ने आरोपी जेई देवेंद्र सिंह खिंचियाल को रेप का दोषी मानते हुए दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने 20 हजार रुपए के जुर्माने की सजा भी सुनाई है। मामला बागेश्वर का है जहां एक महिला ने सिंचाई विभाग के जेई देवेंद्र सिंह खिंचियाल के खिलाफ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। पीड़ित महिला के मुताबकि तीन साल तक आरोपी ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए, लेकिन बाद में वो शादी की बात से मुकर गया। इसके साथ उसने आरोप लगाया कि एक साल पहले आरोपी ने बहला फुसलाकर उसका गर्भपात भी कराया था।

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पीड़ित महिला ने 5 सितंबर 2017 को कपकोट थाने में जेई के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई। कपकोट पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। कोर्ट में एक साल तक केस चलने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश शमशेर अली ने 6 सितंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। हालाकि कोर्ट ने दोनों पक्षों के वकीलों की बहस और सबूतों के आधार पर जेई देवेंद्र सिंह खिंचियाल को दोषी करार दे दिया था। जिसके बाद अब अदालत ने दुष्कर्म के आरोपी जेई को 10 साल के सश्रम कारागार की सजा सुनाई है। इसके अलावा अपर जिला सत्र न्यायाधीश शमशेर अली ने दोषी अभियंता को 20 हजार रुपये के जुर्माने की राशि पीड़िता के खाते में डालने का भी आदेश दिया है।